12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।