India News(इंडिया न्यूज), UP:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के आह्वान के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक सप्ताह तक चले अभियान के दौरान अब तक 20,000 वाहनों पर जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद से पुलिस ने पूरे राज्य में 2.75 लाख वाहनों की जाँच की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाहनों में हूटर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने के लिए 3,900 वाहनों पर मामला दर्ज किया गया। अन्य मामलों में पुलिस के रंग और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल करना शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।

इसे ही लेकर आज इंडिया न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो आकड़े हमारे फैसला आपका में जनता से कुछ सवाल किया। जिसके जवाब कुछ इस प्रकार हैं।

Arvind Kejriwal: जमानत आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने Supreme Court का किया रुख-Indianews

1 योगी सरकार ने यूपी में हूटर और प्रेशर हॉर्न हटवाना शुरू कर दिया है. यह फैसला क्या सही है?

  • हां-92%
  • नहीं-8%
  • कह नहीं सकते-0%

क्या हूटर वाली गाड़ियों से सड़क पर आम यातायात में दिक्कत आती है?

  • हां-89%
  • नहीं-11%
  • कह नहीं सकते-0%

क्या हूटर का ज्यादातर इस्तेमाल दबंगई और धौंस के लिए किया जाता है?

  • हा-80%
  • नहीं-12%
  • कह नहीं सकते-8%

हूटर का प्रेशर हॉर्न वाले गाड़ी मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए?

  • मोटा हर्जाना-23%
  • कम से कम 6 महीने की जेल-17%
  • गाड़ी सीज, लाइसेंस रद्द-45%
  • कह नहीं सकते-15%