India News, (इंडिया न्यूज),Meta: सोशल मीडिया कंपनी मेटा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां सुरक्षा मामले को देखते हुए नार्वे की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सोमवार को कहा कि, सोशल मीडिया फर्म मेटा पर सुरक्षा उल्लंघन मामले में बड़ा जुर्माना लग सकता है। बता दें कि, मेटा कंपनी पर प्राइवेसी उल्लंघन का आरोप है और उस पर हर दिन 1 लाख डॉलर यानी लगभग 82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसके बाद अथॉरिटी ने कहा कि, जब तक कंपनी यूजर डाटा प्राइवेसी उल्लंघन को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाती है, तब तक उसे यह जुर्माना भरना होगा।

4 अगस्त से 3 नवंबर तक रोज देने होगा जुर्माना

बता दें कि, मेटा पर लगे जुर्माना के बारे में जानकारी देते हुए डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा कि, मेटा जब तक मेटा कार्रवाई नहीं करता, कंपनी से 4 अगस्त से 3 नवंबर तक हर दिन जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें ये भी कहा गया है कि, मेटा नॉर्वे में यूजर डाटा, जैसे कि यूजर्स की फिजिकल लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकती है। दरअसल, मेटा यूजर लोकेशन जैसी जानकारी का इस्तेमाल विज्ञापन को लक्षित करने के लिए कर सकती है।

मेटा को हमें तुरंत रोकना होगा- जुडिन

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, डाटाटिल्सिनेट के अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन के प्रमुख टोबियास जुडिन ने इस विषय पर कहा कि, यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। मेटा को हमें तुरंत रोकना होगा। हमें तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। इससे मेटा पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। डाटाटिल्सिनेट ने अपने कदम को यूरोपीय डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को संदर्भित किया है, जो यदि सहमत होता है, तो जुर्माना स्थायी कर सकता है और यूरोप में निर्णय के क्षेत्रीय दायरे को बढ़ा सकता है।

डाटाटिल्सिनेट के फैसले की समीक्षा करेगा मेटा

वहीं मेटा ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, वह डाटाटिल्सिनेट के फैसले की समीक्षा करेगा और उसकी सेवाओं पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि, नार्वे की अथॉरिटी का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय यूनियन भी प्राइवेसी को लेकर मेटा पर सख्त नजर आ रही है। जिसपर यूरोपीय यूनियन का कहना है कि, मेटा यूजर डाटा का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। पिछले साल आयरलैंड के रेगुलेटर (DPC) ने भी मेटा को सुरक्षा उल्लंघन को लेकर चेतावनी दी है।

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