India News (इंडिया न्यूज), Bihar Crime: भागलपुर उत्पाद कोर्ट दो ने शराब मामले में आरोपी राजेश कुमार को 5 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास 7 अक्टूबर 2023 को हुई गिरफ्तारी के मामले में लिया गया है।
क्या है पूरा मामला
पुलिस की गश्ती टीम ने टोल प्लाजा के पास एक चार पहिया वाहन को रोककर जांच की, जिसमें 262 लीटर विदेशी शराब की खेप बरामद हुई। यह शराब विदेशी ब्रांड की थी, जो अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। जांच के दौरान, राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 5 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध शराब की तस्करी और उसका सेवन समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है, और इसे रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।
मामलों में भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने सुनाई सजा
भागलपुर उत्पाद कोर्ट द्वारा शराब तस्करी के मामलों में लगातार सजा सुनाई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। कोर्ट का यह निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो समाज में शराब तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरणास्त्रोत हो सकता है। इस सजा के बाद, स्थानीय लोग इस फैसले को एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जो अवैध शराब की तस्करी और बिक्री को रोकने में मदद करेगा।
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