India News (इंडिया न्यूज), Bihar kisan Yojana: बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए बिहार सरकार कई तरह की योजना चला रही हैं। इसी कड़ी में सरकार उन किसानों के लिए काम कर रही है, जिनके खेतों में पानी नहीं पहुंचता या पानी की समस्या है। सरकार की इस योजना से बिहार के छोटे किसानों को भी सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार निजी नलकूप लगाने में मदद करेगी। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 80 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा।

ऐसे मिलेगी अनुदान की राशि

बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को नोटिस जारी किया है। ऐसे में जिन किसानों का आवेदन पहले से पास हो चुका है वे बोरिंग कराकर अनुदान की राशि प्राप्त कर सकते हैं। निजी नलकूप योजना के तहत अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग अनुदान राशि जारी की गई है। अगर किसान सामान्य वर्ग से हैं तो उन्हें 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा, जबकि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 फीसदी अनुदान राशि दी जाएगी, तो वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

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कैसे कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के बाद किसान दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए कुछ साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें पाइप का GST नंबर वाला वाउचर अनिवार्य है। इसके अलावा मोटर पंप का GST नंबर वाला वाउचर होना चाहिए और जो उपकरण आप लगवाना चाहते हैं, वह मेड इन इंडिया होना चाहिए।

ये सब्सिडी प्रक्रिया

विभाग की स्वीकृति से आप 60 दिनों के अंदर पोर्टल पर बोरिंग सब्सिडी का दावा अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप बोरिंग और मोटर पंप के लिए एक साथ या अलग-अलग सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। इसके बाद पानी के बहाव की तस्वीर और मोटर पंप के GST नंबर वाला वाउचर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। ऐसा करने के बाद विभाग के इंजीनियर इसकी जांच करेंगे और उसके बाद ही अनुदान स्वीकृत होगा। किसान यह भी जान लें कि उन्हें दावा प्राप्ति, स्वीकृति और अस्वीकृति से संबंधित जानकारी SMS के जरिए ही मिलेगी।

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बोरिंग और मीटर पर आएगा इतना खर्च

आपको बता दें कि बोरिंग पर 1200 रुपये प्रति मीटर खर्च आता है। कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, तो वहीं पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 70 फीसदी सब्सिडी की सुविधा है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो सिर्फ 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह 2 एचपी मोटर पंप सेट के लिए प्रति मीटर कुल लागत 20 हजार रुपये, 3 एचपी के लिए 25 हजार रुपये और 5 एचपी के लिए 30 हजार रुपये है, जिसके लिए अलग-अलग कैटेगरी के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी मिलेगी। इसमें भी अधिकतम सब्सिडी 80 फीसदी तक होगी।