India News (इंडिया न्यूज),Bihar News: बिहार के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब हर साल चार बार1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इस सुविधा से उन युवाओं को लाभ होगा, जो इन तिथियों तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे।

जानें कितने आयु के लोग कर सकते हैं आवेदन

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक युवा वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर सर्विस पोर्टल या अपने नजदीकी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से ऑनलाइन फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का जन्म 1 अक्टूबर 2007 या उससे पहले हुआ है, वे आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनका नाम तभी जोड़ा जाएगा जब वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य युवाओं को समय रहते मतदान के लिए तैयार करना है।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम एप शुरू

दिव्यांग मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ‘सक्षम एप’ की सुविधा शुरू की है। इस एप के माध्यम से दिव्यांगजन घर बैठे ऑनलाइन फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है।

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आवेदन करते समय मोबाइल नंबर जररूी

ऑनलाइन आवेदन करने वाले मतदाताओं को स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड (ईपीआईसी) उनके पते पर भेजा जाएगा। हालांकि, इस कार्ड को पहुंचने में लगभग 60 से 65 दिन लग सकते हैं। वहीं, ई-इपिक कार्ड मात्र 15 से 20 दिनों में ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है।

बीएलओ को मिली दिशा-निर्देश

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग की इस पहल से युवाओं और दिव्यांगजन को मतदान के अधिकार का लाभ उठाने में आसानी होगी। यह सुविधा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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