India News (इंडिया न्यूज), Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने शिक्षकों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के शिक्षक अपनी इच्छानुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है, जिससे शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक, शिक्षकों के इच्छानुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेगी। जो शिक्षक अपने वर्तमान विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण चाहते हैं, वे इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षकों में बड़ी राहत
ऐसे में, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो इसके लिए इच्छुक हैं। इस नई नीति के तहत सारे टीचरों में राहत देखा गया है। इस नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब शिक्षकों को जबरन ट्रांसफर का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने यह फैसला शिक्षकों की सुविधा और उनके परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है। पहले जहां शिक्षकों को जबरन ट्रांसफर का सामना करना पड़ता था, वहीं अब नई नीति ने उन्हें राहत दी है।
शिक्षकों ने सरकार के फैसले को सराहाया
ऐसे में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले की शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा विभाग में भी सराहना हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि यह कदम सरकार द्वारा उनके हित में उठाया गया है, जो उनके कामकाज को और सुगम बनाएगा। ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष पोर्टल की व्यवस्था की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और मेरिट के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। यह निर्णय बिहार सरकार के शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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