India News (इंडिया न्यूज), Darbhanga Court: बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मिश्री लाल यादव को मारपीट के एक पुराने मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में उनके सहयोगी सुरेश यादव को भी जेल भेजा गया है। घटना 29 जनवरी 2019 को रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में हुई थी, जिसके बाद पीड़ित उमेश मिश्रा ने 30 जनवरी 2019 को मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ मारपीट और पैसे छीनने का मामला दर्ज कराया था।
20-25 लोगों के साथ मिलकर किया हमला
उमेश मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव ने 20-25 लोगों के साथ मिलकर मॉर्निंग वॉक के दौरान उन पर हमला किया। आरोप है कि विधायक ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और सुरेश यादव ने रॉड और डंडे से उन पर हमला किया। इस दौरान उनकी जेब से पैसे भी छीन लिए गए। घायल उमेश को पहले स्थानीय पीएचसी और फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में भर्ती कराया गया।
तीन-तीन महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना
पुलिस ने मामले की जांच कर 12 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 17 अप्रैल 2020 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की। लंबी सुनवाई के बाद 21 फरवरी 2025 को विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को दोषी करार देते हुए तीन-तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (मारपीट) के तहत दी गई।
अगली सुनवाई की तारीख 23 मई
इस फैसले के खिलाफ मिश्री लाल यादव ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय एसके दिवाकर की अदालत में अपील दाखिल की। 22 मई 2025 को सुनवाई के दौरान उनकी अपील खारिज कर दी गई और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सजा की अवधि और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए अगली सुनवाई की तारीख 23 मई 2025 तय की गई है। मिश्री लाल यादव ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।