India News Bihar(इंडिया न्यूज), fireworks ban in Bihar: इस बार बिहार में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, यह नियम सिर्फ 4 जिलों में लागू होगा। बिहार सरकार ने दिवाली के बाद पटाखों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। अन्य जिलों में भी इको-फ्रेंडली पटाखों के इस्तेमाल के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में दिवाली के दिन पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार के मुताबिक, इन चार जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक 2 घंटे के लिए सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पटाखों की बिक्री को लेकर पटना जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने अधिकारियों को अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने और छापेमारी दल को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है।
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पटना डीएम ने कहा?
पटना डीएम ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
वायु प्रदूषण को लेकर जारी हुआ आदेश
बिहार सरकार ने इस संबंध में नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से रिट याचिका संख्या 728/015 में 29 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश तथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) प्रधान पीठ नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 249/20 में 1 दिसंबर 2020 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के चार नगर निगम क्षेत्र पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जहां पिछले वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) काफी खराब था।