India News (इंडिया न्यूज), Bihar Government: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है, जिससे कर्मचारियों को छुट्टी लेना पहले की तुलना में मुश्किल हो सकता है। अब से सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा। यह आदेश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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जानें क्या है नए आदेश

इस आदेश के तहत, राज्य के कर्मचारियों को छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदन देने के लिए अब 7 दिन का समय मिलेगा, जो पहले 2-3 दिन पहले तक स्वीकार किया जाता था। विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों के नाम एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी।

उन्होंने पत्र में यह स्पष्ट किया कि अक्सर छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदन बहुत देर से मिलते थे, जिससे स्वीकृति में देरी होती थी। अब, उचित समय पर निर्णय लेने और सूचनाएं देने के लिए कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे छुट्टी के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले दें, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के।

क्यों लिया गया ये फैसला

यह निर्णय कर्मचारियों को छुट्टी के आवेदन में अधिक योजना और समयबद्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और समय पर निर्णय लिए जा सकेंगे।

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