India News (इंडिया न्यूज), Hearing In High Court: प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान में BPSC मुद्दे पर सत्याग्रह करने से रोके जाने के मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं, प्रशांत किशोर के वकील अशोक कुमार ने सुनवाई के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा सत्याग्रह रोकने का जो कारण बताया गया है, उसे कोर्ट में पेश करने को कहा गया है, जिसमें कहा गया कि जिस आधार पर विरोध प्रदर्शन को रोका जा रहा है और हाईकोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसे पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि देखना होगा कि उस आदेश में क्या है? क्या उसे आगे भी बरकरार रखा जाना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए।
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अगली सुनवाई में HC के समक्ष रखे जाए दस्तावेज
आपको बता दें कि BPSC अभ्यर्थियों के मामले को लेकर प्रशासन ने प्रशांत किशोर के सत्याग्रह स्थल गांधी मैदान में सत्याग्रह और प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन जिस आदेश का हवाला देकर धरना या सत्याग्रह पर रोक लगा रहा है, उसका दस्तावेज अगली सुनवाई में हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाए। इस मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में होगी। प्रशासन के सत्याग्रह और लाठीचार्ज रोकने के आदेश के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट उसी दिन करेगा।
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जानें, क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि यह पूरा मामला 70वीं BPSC परीक्षा से जुड़ा है। 2024 को BPSC 70वीं PT परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने पटना के बापू सेंटर पर हंगामा करना शुरू कर दिया था। जांच के बाक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई गई। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। प्रशांत किशोर इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आगे आए और प्रशासन से गांधी मैदान में BPSC के खिलाफ सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली और पुलिस ने गांधी मैदान से प्रदर्शन को हटवा दिया। इसी संबंध में याचिका दायर की गई है।