India News (इंडिया न्यूज), Panipat News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्कर को पांच साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 महीने की अलग से सजा काटनी पड़ेगी। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने आरोपी जयभगवान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी 2019 को पुलिस टीम गोहाना रोड पर एनएफएल नाका के पास गश्त कर रही थी। Panipat News
Panipat News : जयभगवान के पास 750 ग्राम चरस बरामद की गई थी
टीम को एक युवक बाइक पर एनएफएल की ओर से आते दिखाई दिया। वह पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ कर हिरासत में लिया तथा पूछताछ की जिस पर उसकी पहचान सोनीपत के शामड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय जयभगवान के रूप में हुई थी। जांच में जयभगवान के पास 750 ग्राम चरस बरामद की गई थी, तभी से मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने जय भगवान को सजा सुनाई है। Panipat News