India News (इंडिया न्यूज़), Rule Change From September 1, दिल्ली: आज से सितंबर का महीने शुरू हो गया है। नए महीने के साथ कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें कई आपके घर के बजट पर असर डालने वाला है। आधार अपडेट से लेकर डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनी और केवाईसी अपडेट जैसे कई नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं.
पहले स्टॉक मार्केट में किसी भी आईपीओ की सदस्यता क्लोज होने के बाद इसके लिस्टिंग के लिए 6 दिन का वक्त लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ तीन दिन कर दिया गया है। सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी। SEBI ने म्यूचुअल फंड योजनाओं की डारेक्ट स्कीम के लिए केवल एक्सक्यूशन प्लेटफॉर्म के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है।
चार्ज देना होगा
एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 सितंबर से मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वाले यूजर्स के लिए खास है। कुछ ट्रांजेक्शन पर अब मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वालों को डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अब इस पर चार्ज देना होगा। आयकर विभाग की ओर से रेंट फ्री अकोमोडेशन के नियम में भी बदले वाले है। ज्यादा वेतन पाने वाले और नियोक्ता की ओर से मिलने रेंट फ्री में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे। सैलरी में टैक्स की कटौती कम होगी।
प्लेन के तेल का दाम बढ़ा
आज से जेट फ्यूल प्राइस यानी एटीएफ के प्राइस में बदलाव हुआ है। 1 सितंबर से जेट फ्यूल नई दिल्ली में 1,12,419.33 रुपये हो चुका है,जो पहले 98,508.26 रुपये प्रति किलो लीटर थे। इसकी कीमत में 13,911.07 रुपये प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यूआईडीएआई की ओर से आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन अब 14 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है. पहले ये तारीख 14 जून तक थी। 14 सितंबर के बाद 50 रुपए देना होगा।
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