India News (इंडिया न्यूज), GST Rate Hike: अब आने वाले नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स की लत जेब पर भारी पड़ सकती है। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) ने इन उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है, जहां सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी दर बढ़ाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
सिगरेट और तंबाकू पर 35% जीएसटी प्रस्ताव
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह ने आपसी सहमति से सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों के साथ एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक्स) पर जीएसटी दर 35% करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में इन पर 28% जीएसटी दर लगती है।
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महंगे कपड़ों पर भी बढ़ेगा जीएसटी
मंत्रियों के समूह ने कपड़ों पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की भी सिफारिश की है। 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी बरकरार रखा जाएगा, लेकिन 1500 रुपये से 10000 रुपये तक के कपड़ों पर 18% और 10000 रुपये से महंगे कपड़ों पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
जीएसटी काउंसिल का अंतिम निर्णय
फिलहाल, जीएसटी दरों के चार स्लैब हैं—5%, 12%, 18% और 28%, जो आगे भी जारी रहेंगे। हालांकि, मंत्रियों के समूह ने 35% का नया जीएसटी दर प्रस्तावित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सिफारिशों पर चर्चा होगी, और इसके बाद काउंसिल इस पर अंतिम निर्णय लेगी।