India News (इंडिया न्यूज), PAN Card: अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सावधान हो जाइए! क्योंकि आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड धारकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, जिनका कार्ड निष्क्रिय हो गया है। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स पहचान पत्र ही नहीं है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी डील और लोन जैसे हर वित्तीय काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है। ऐसे में अगर आपका कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इस वजह से पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो इसे निष्क्रिय किया जा सकता है।अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है या दो बार आवेदन किया है तो भी कार्ड निष्क्रिय हो जाता है।जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं और उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। इन सभी मामलों में आयकर विभाग पैन कार्ड धारक पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं ऐसे करें चेक
आप घर बैठे आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या डीएक्टिवेट।इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर विजिट करते ही होमपेज के नीचे आपको ‘क्विक लिंक्स’ या ‘इंस्टैंट ई-सर्विसेज’ दिखेगा।इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पैन सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा। जिसे आपको इंटर करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं।
डीएक्टिवेट पैन को फिर से कैसे एक्टिवेट करें?
सबसे पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करें। अगर आपने इसे पहले ही लिंक कर लिया है, तो भी चेक करें कि यह वैध है या नहीं। अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो उसमें से एक को सरेंडर करना जरूरी है। आप आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं या NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के जरिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। सरकार का फोकस टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय पारदर्शिता लाने पर है। फर्जी पैन या डुप्लीकेट कार्ड के जरिए होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए समय रहते ही सतर्क हो जाएं।