India News (इंडिया न्यूज), CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के हक में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के केंद्रीकृत परीक्षा नियम को 5वीं और 8वीं की कक्षाओं के लिए ऐच्छिक कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अब निजी स्कूल अपने तरीके से परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में यह परीक्षा पूर्व की तरह जारी रहेगी।

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प्राइवेट स्कूलों ने क्यों किया विरोध?

ऐसे में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया था कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक समान पैटर्न पर सभी स्कूलों में आयोजित की जाएं। इस फैसले का छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और पालक संघ ने विरोध किया और कोर्ट में याचिका दायर की।

प्राइवेट स्कूलों का कहना था कि –
1. बीच सत्र में परीक्षा पैटर्न बदलने से छात्रों को दिक्कत होगी।
2. शिक्षा विभाग ने इस फैसले से पहले निजी स्कूलों से कोई सलाह नहीं ली।
3. निजी स्कूल उन किताबों से नहीं पढ़ा रहे थे, जिनसे परीक्षा कराई जानी थी।

क्या आय कोर्ट का फैसला

बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार निजी स्कूलों पर केंद्रीकृत परीक्षा का नियम लागू नहीं कर सकती। ऐसे में, कोर्ट ने परीक्षा को ऐच्छिक कर दिया, जिससे अब निजी स्कूल अपनी परीक्षाएं खुद आयोजित कर सकेंगे। हालांकि, जो छात्र चाहें, वे शिक्षा विभाग की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

जानिए इस फैसले का असर

अब प्राइवेट स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अपने तरीके से होंगी। इसके साथ-साथ सरकारी स्कूलों में केंद्रीकृत परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। छात्र अपनी इच्छा से केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि उनकी मांग थी कि केवल इस साल केंद्रीकृत परीक्षा से छूट दी जाए, क्योंकि स्कूल उन किताबों से छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे, जिनसे परीक्षा कराई जानी थी।

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