India News (इंडिया न्यूज), New Shop Act: छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों और कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नया छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराने अधिनियम 1958 और नियम 1959* को निरस्त कर दिया गया है। बता दें, श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था।
जानें कौन से बदलाव का मिलेगा लाभ
ऐसे में, इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उनकी दुकानें सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनिवार्यता से मुक्त होंगी और वे 24 घंटे एवं पूरे सप्ताह अपनी दुकानें खोल सकते हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। इसके अलावा, नए नियमों के तहत महिला कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ रात में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, नए अधिनियम में दुकानों और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर रखा गया है, जो अब 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक होगा, पहले यह शुल्क केवल 100 से 250 रुपये तक था।
ऑनलाइन जानकारी भी उपलब्ध
जानकारी के मुताबिक, श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जो shramevjayate.cg.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा। इस अधिनियम का एक बढ़ प्रावधान यह है कि अब यह केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बताया गया है कि, इससे पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें इस अधिनियम के दायरे में आती थीं, लेकिन अब छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी।
रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाकर रखा गया
नए नियमों के तहत सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखना होगा। निरीक्षकों की जगह अब फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को मार्गदर्शन देंगे। पहले, दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसे श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। 13 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
नए अधिनियम में बढ़ी जुर्माने की राशि
नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने का विकल्प मिलेगा। ऐसे में, इन बदलावों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया आसान होगी और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।
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