India News (इंडिया न्यूज), Teachers Posting in Chhattisgarh: हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में शासन के नियमों की अनदेखी कर बिना काउंसलिंग के सहायक शिक्षकों की पदस्थापना पर कड़ा रुख अपनाया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले में 27 दिसंबर, 2024 को जारी पदस्थापना आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। सहायक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के बाद काउंसलिंग के जरिए प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापना देने का स्पष्ट आदेश दिया है। इसके बावजूद बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DIO) ने बिना काउंसलिंग के कुछ सहायक शिक्षकों को कोटा में पदस्थ कर दिया है।

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किसने दायर की याचिका?

शिक्षा विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला ने कोर्ट में दलील दी है कि शासन द्वारा 7 फरवरी, 2022 को जारी परिपत्र के अनुसार पदोन्नति के बाद शिक्षकों को उसी स्कूल में पदस्थ किया जाना चाहिए, जहां पद रिक्त हैं। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं का तबादला अन्य जगहों पर किया जा रहा है, जबकि उनके स्कूलों में पद खाली हैं।

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जानें, कोर्ट के आदेश

आपको बता दें ति न्यायमूर्ति अमरेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ताओं की दलीलों और सरकार के निर्देशों पर विचार करते हुए 27 दिसंबर 2024 के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनके पूर्व विद्यालयों में काम करते रहने की अनुमति दी है। साथ ही राज्य सरकार और अन्य पक्षों को 24 मार्च, 2025 तक जवाब दाखिल करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल, 2025 को होगी।