India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Murder Case: कुछ दिनों पहले दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस खबर से पूरी राजधानी में सनसनी फैल गई थी। दरअसल बात ये है कि आरोपी साहिल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर रोहिणी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उसके खिलाफ मर्डर के अलावा पॉक्सो की धारा भी लगा दी गई है।

20 जुलाई को होगी सुनवाई

आरोपी साहिल के मामले को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई रखी गई है, जिसमें आगे आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। साहिल को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (28 जून) को रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। साहिल ने 20 से अधिक बार चाकू से ताबड़तोड़ वार करने और फिर पत्थर से कुचलकर एक नाबालिग लड़की की जान ले ली थी। हैरानी की बात ये है कि ये सब खुले आम सड़क पर लोगों को सामने हुआ ता लेकिन किसी ने बी इस घटना को रोकने की कोशिश तक नही की।

चार्जशीट में ये चीजें हैं शामिल

चार्जशीट के मुताबिक, साहिल और मृतका दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे 27 मई को दोनों के बीच शाम के वक्त किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और साहिल ने बदला लेने की ठान ली थी।  28 मई को जब लड़की कम्युनिटी टॉयलेट की तरफ जा रही थी तभी उसने चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले ली थी।

पुलिस के पास ऐसे कई सबूत हैं जिनकी मदद से आरोपी साहिल सजा मिल सकती है। चार्जशीट के मुताबिक कुल मिलाकर 14 बायोलॉजिकल, एक केमिकल, 4 फिजिक्स और एक साइबर एक्जीबिट एफएसएल रोहिणी कोर्ट को भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट भी समय पर जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। वहीं नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बताया था कि पीड़िता के शरीर पर चोट के 34 निशान मिले थे।

ये भी पढ़ें- Uniform Civil Code: यूसीसी पर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, आखिर क्या लागू करना चाहते हैं पीएम?