India News Delhi (इंडिया न्यूज़), 1984 Anti-Sikh Riot: दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सज्जन कुमार मामले में आज एक अहम सुनवाई हुई। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष, इस मामले में सजा के बिंदु पर बहस की जा रही थी। मामले में अधिवक्ता कामना वोहरा ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से उनका संकलन और लिखित सारांश न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

बचाव पक्ष को दी गई 2 दिनों की मोहलत

कामना वोहरा ने यह भी जानकारी दी कि बचाव पक्ष के वकील को 2 दिनों के भीतर अपना लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, न्यायालय ने इस मामले में सजा के बिंदु पर आदेश सुनाने के लिए 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे की तिथि निर्धारित की है।

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मृत्युदंड की मांग

अभियोजन पक्ष ने दोषी सज्जन कुमार को मृत्युदंड दिए जाने की प्रार्थना की है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता और उनके वकील ने भी सज्जन कुमार के लिए मृत्युदंड की मांग की है। कामना वोहरा ने बताया कि सज्जन कुमार पहले ही 5-6 लोगों की हत्याओं में दोषी ठहराए जा चुके हैं और यह दूसरा मामला है, जिसमें उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

1984 के नरसंहार की याद

कामना वोहरा ने बताया कि यह वही अपराध है, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों में दो सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनके घरों को जला दिया गया था। शिकायतकर्ता ने सजा के तौर पर अधिकतम सजा, यानी मृत्युदंड की मांग की है, क्योंकि यह उसी प्रकार का नरसंहार है, जो 1984 में हुआ था।

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