India News (इंडिया न्यूज),Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को AAP विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि पुलिस को उनकी आगे की रिमांड देने से मना कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया, जब बाल्यान को मामले में पहले दी गई 7 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।

पूछताछ की आवश्यकता

आपको बता दें कि न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में उसकी 10 दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की गई थी। आपको बता दें कि  दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने बाल्यान की आगे की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए बताया कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जरुरत है।

जमानत दे दी थी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाल्यान को मामले में पहले दी गई 7 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। विधायक को कथित संगठित अपराध मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने पहले कथित जबरन वसूली मामले में उनको जमानत दे दी थी।