India News (इंडिया न्यूज),Delhi Loudspeaker: यूपी की तरह अब दिल्ली में भी लाउडस्पीकर को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ योगी सरकार के बाद अब CM रेखा गुप्ता भी एक्शन मोड में आ गई हैं। जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए। आदेशों के मुताबिक कहा गया है कि, किसी भी धार्मिक स्थल पर निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। इसी तरह की और भी कई बातें कही गईं हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या कहा गया।
- लेनी होगी इजाजत
- अगर नहीं किया नियमों का पालन तो…
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लेनी होगी इजाजत
सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वहीँ टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने के लिए भी पुलिस की अनुमति लेना जरूरी होगी। वहीँ सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर अधिकतम 10 डीबी (ए) तक ही रहेगा। निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की ध्वनि निर्धारित सीमा से 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डीबी ध्वनि की अनुमति है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डीबी ध्वनि मानक निर्धारित किया गया है।आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शांत क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक केवल 55 डीबी ध्वनि की अनुमति है।
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अगर नहीं किया नियमों का पालन तो…
वहीँ दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना लोगों को लॉउडस्पीकर न दें। इससे पहले जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्तिकर्ता इन नियमों का उल्लंघन ना करें और अगर नियमों का पालन न किया गया तो नूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार से लेकर 1 लाख तक का जुरमाना भी लग सकता है।
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