India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Amanatullah Khan Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करने और कुछ शर्तों को पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 25,000 रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत दी है और कहा कि वह जांच में शामिल होंगे और देश छोड़ने से पहले अनुमति प्राप्त करेंगे।

अमानतुल्लाह खान को मिली राहत

दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। इसके तहत उन्होंने पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया था और एक “घोषित अपराधी” को फरार कराने में मदद की थी। कोर्ट ने आरोपी विधायक को जमानत देते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 25,000 रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत दी है और कहा कि वह जांच में शामिल होंगे और देश छोड़ने से पहले अनुमति प्राप्त करेंगे।

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कोर्ट ने जांच में सहयोग करने की दी शर्त

अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जांच में शामिल होने की शर्त दी है, साथ ही उन्हें कहा कि वह किसी भी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा, उन्हें बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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