India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Amanatullah Khan: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें उन्हें रिहा करने का फैसला दिया गया था।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

30 days of ‘Crisis Period’ : पैर पसारेगा अंधकार, आया 30 दिन का ‘संकट काल’? India News

ED ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी

ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने खान को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिया।

पुलिस टीम पर हमले का आरोप

अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, और अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।

नोएडा-दिल्ली वालों को जाम से मिलेगी राहत, नहीं होंगे Accident! ट्रैफिक को लेकर लिया ये बड़ा फैसला