India News (इंडिया न्यूज)Bulldozer Action in Delhi: 5 मई को प्रशासन ने साउथ-ईस्ट दिल्ली के तैमूर नगर में अवैध रूप से बने 100 से ज्यादा मकानों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई थी। आदेश के मुताबिक डीडीए ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ तैमूर नगर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की थी।
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नाले के पास बने मकानों को तोड़ा गया Bulldozer Action in Delhi
प्रशासन ने तैमूर नगर में नाले के पास से 9 मीटर की दूरी तक के मकानों को गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि नाले के पास अतिक्रमण करके बनाए गए मकानों की वजह से बारिश के दिनों में दिल्ली में जलभराव की समस्या पैदा होती है। इस समस्या को कम करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।
कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने को लेकर यह आदेश दिया था
दरअसल, अदालत ने बीते 28 अप्रैल को आदेश जारी कर डीडीए को 5 मई के भीतर अवैध मकानों को हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद सुबह 7 बजे डीडीए की टीम तैमूर नगर के नाले वाले इलाके के पास पहुंच गई। यह कार्रवाई शाम करीब 5 बजे तक जारी रही, जिसमें जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 100 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके का पानी और बिजली कनेक्शन बंद रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाले के पास बने ज्यादातर घर उन निवासियों के थे जो बांग्लादेश से अवैध रूप से भागकर भारत आए थे। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अराजकता या गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक्शन फोर्स के जवानों को मौके पर तैनात किया गया था। इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोगों ने कहा है कि वे इस मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे।