India News(इंडिया न्यूज़),CM Rekha Gupta: दिल्ली सरकार की कैबिनेट में शनिवार (8 मार्च) को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े मानदंड तय किए गए हैं।
इतनी होनी चाहिए महिलाओं की आयु
जानाकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रही हैं। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 1,00,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, इस योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा।
दिल्ली में न्यूनतम 5 साल का निवास जरूरी
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को दिल्ली में कम से कम पांच वर्षों से निवास कर रहे होने का प्रमाण देना होगा। साथ ही, महिला के पास आधार कार्ड और दिल्ली में स्थित एकल बैंक खाता होना आवश्यक है, जो आधार से लिंक होना चाहिए।
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आय प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज
महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अपनी आय प्रमाणित करनी होगी। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, उन्हें क्षेत्र के एसडीएम या राजस्व विभाग के अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। वहीं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड (एनएफएसए) होना अनिवार्य होगा।
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