India News (इंडिया न्यूज़),Delhi 2020 Riots Case: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन SHO के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस घटना को हेट क्राइम करार दिया है और मामले की जांच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने तत्कालीन विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को दी सलाह

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सलाह दी है कि वह कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल MP/MLA कोर्ट से संपर्क करें। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि SHO पर आरोप है कि उन्होंने दंगों के दौरान लोगों की पिटाई की और उन्हें जबरन जन गण मन और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया। इस घटना की जांच मोहम्मद वसीम की शिकायत पर शुरू की गई है, जिन्होंने दावा किया कि वह उन पांच लोगों में शामिल थे जिन पर 24 फरवरी 2024 को सांप्रदायिक दंगों के दौरान हमला हुआ था।

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मौजूदा SHO को दिेया ये निर्देश

कोर्ट ने मौजूदा SHO को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को नियुक्त करें ताकि कथित अपराधों में शामिल अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारियों की भूमिका का भी खुलासा हो सके। न्यायिक मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने जांच अधिकारी के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की और पुलिस उनकी भूमिका पर चुप रही।गौरतलब है कि 24 फरवरी 2024 को दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस हिंसा में भारी जान-माल का नुकसान हुआ था, कई घर और दुकानें जला दी गई थीं। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में नए सिरे से जांच की उम्मीद बढ़ गई है।

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