India News (इंडिया न्यूज), Delhi Assembly Election Result 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गजों नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तक को जनता ने आईना दिखा दिया है, लेकिन AAP की प्रमुख सदस्यों में शामिल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने जीत हासिल की है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी…
जानें, क्या हैं पूर्व CM के अधिकार और सैलरी
दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उन्हें जो सुविधाएं दी जाती थीं, वो अब से नहीं मिलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में बेसिक सैलरी, यात्रा भत्ता, टेलीफोन खर्च और अन्य भत्ते का लाभ मिलते हैं। अगर वह विधायक भी नहीं रहे तो सुविधाएं उसी के हिसाब से कम हो जाती हैं।
सरकारी बंगल- मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद यानी पूर्व सीएम को सरकारी बंगला, गाड़ी और जेड सिक्योरिटी जैसी खास सुविधाएं नहीं मिलती।
पेंशन- किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, सरकारी पद से हटने के बाद अलग से पेंशन का प्रावधान नहीं है। पूर्व सीएम को क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या नहीं, इसके लिए हर राज्य के नियम अलग होते हैं।
विधायक की पेंशन- दिल्ली में पहला कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायक को हर महीने 15 हजार रुपये की पेंशन के तौर पर मिलती है।
दोबारा विधायक बनने के बाद- दिल्ली में पहले कार्यकाल के बाद दोबारा जितने साल भी विधायक रहे हैं, उनमें से हर एक साल के लिए 1 हजार रुपये की बढ़ोतरी पेंशन में होती है।
सरकारी आवास की मांग
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नियमों के हिसाब से सरकारी आवास नहीं दिया जा सकता है, लेकिन AAP के चीफ होने के नाते उन्हें यह सुविधा मिल सकती है। दरअसल, AAP राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख को मिलने वाली सुविधा के तहत एक आवास की मांग कर सकते हैं। केजरीवाल की मांग के तहत और प्रोटोकॉल के हिसाब से केंद्र सरकार को उन्हें यह सुविधा देनी होगी।
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पूर्व विधायकों को मिलती है इतनी पेंशन
दिल्ली में पूर्व विधायकों को पेंशन और बहुत सारे भत्तों का लाभ दिया जाता हैं। अगर दिल्ली की बाद करें तो दिल्ली के पूर्व विधायकों को हर महीने 30 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है। अगर कोई विधायक एक बार से ज्यादा बार विधायक रहा है तो हर कार्यकाल के हिसाब से उसकी पेंशन में 1000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी जाती है तो वहीं अगर किसी पूर्व विधायक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50% तक की पेंशन दी जाती है।
पूर्व विधायकों को मिलता है इन भत्तों का लाभ
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व विधायकों को भत्तों के तौर पर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाती है, जिसके तहत वो किसी भी सरकारी अस्पताल के अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पूर्व विधायकों को यात्रा के लिए भी भत्ता दिया जाता है, लेकिन यह भत्ता सिर्फ आधिकारिक यात्राओं तक के लिए सीमित होता है। साथ ही दिल्ली के पूर्व विधायकों को टेलीफोन और इंटरनेट के लिए भी भत्ता दिया जाता है। हालांकि, यह सरकार तय करती है। पूर्व विधायकों को विधानसभा की लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार मिलता है। अगर कोई पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री रहा है तो उन्हें अलग से भत्ते दिए जाते हैं।
क्या मिलता है आवास?
आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दिल्ली के पूर्व विधायकों को रहने के लिए आवास मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन पूर्व विधायकों को लेकर इस तरह का कोई नियम नहीं अब तक नहीं बनाया गया है। अगर कोई विधायक अपने पद से हटता है तो उसे अपना आवास भी खाली करना होता है।