India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime News: ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और हल्दीराम को उपभोक्ता अदालत ने एक महिला के साथ हुई साइबर ठगी के मामले में ठगी की गई रकम लौटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कहा कि महिला को आरोपितों का जो मोबाइल नंबर दिया गया था, वह फूड डिलीवरी कंपनी द्वारा ही उपलब्ध कराया गया था।

10 हजार रुपये देने का आदेश

अदालत ने दोनों कंपनियों को महिला को ठगी की रकम 24,800 रुपये लौटाने के साथ-साथ मुकदमे से हुई परेशानी के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया है। शिकायतकर्ता अमृता चुघ ने हल्दीराम के आउटलेट से खाने के उत्पाद मंगाए थे। जब उन्होंने उत्पादों की जानकारी के लिए डिलीवरी ऐप पर संपर्क किया, तो उन्हें कुछ नंबर दिए गए। इन नंबरों पर कॉल करने पर महिला को गूगल पे पर लॉगिन करने का झांसा दिया गया और उनके गूगल पिन का उपयोग करते हुए दो बार में कुल 24,800 रुपये की ठगी कर ली गई।

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30 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

अदालत में सुनवाई के दौरान कंपनी ने यह तर्क दिया कि उपभोक्ता और आउटलेट के बीच कई आउटसोर्स कंपनियां होती हैं, जो जानकारी साझा करती हैं। ऐसे में कंपनी खुद को इस ठगी के लिए जिम्मेदार नहीं मानती। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ग्राहक को दिए गए नंबर गलत साबित हुए, जिससे ठगी हुई। अदालत ने यह भी कहा कि सेवा में कमी के चलते कंपनियों को 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। यह फैसला ऑनलाइन सेवाओं के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश देता है।

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