India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक के बाद, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब शहर में किसी भी निर्माण कार्य के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के तहत, दिल्ली सरकार ने पुलिस से दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने की अपील की है।
दिल्ली सरकार का बयान
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण कार्य को दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों के अधीन डीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। एमसीडी और अन्य निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में भवन योजना को मंजूरी देने, लेआउट योजना तैयार करने और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।
गलत धारणा को खत्म करने का प्रयास
विभाग ने यह भी कहा कि डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके अनुसार निर्माण कार्य के लिए पुलिस से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो। हालांकि, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अनधिकृत निर्माण पर पुलिस को जानकारी देने से संबंधित हैं। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि कभी-कभी इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे एक गलत धारणा बनी है कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य है।
पुलिस को निर्देश
दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह क्षेत्रीय अधिकारियों को इस गलत धारणा को खत्म करने के लिए जागरूक करे और यह सुनिश्चित करे कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। हालांकि, पुलिस प्राधिकरण नगर निगम अधिकारियों को उनके कार्यों में पूरा सहयोग जारी रखेगा।