India News (इंडिया न्यूज़),Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने इसे सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नामांकन के दौरान काफिले और लोगों की संख्या पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी। वहीं, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करने वालों की संख्या अधिकतम पांच (उम्मीदवार सहित) तक सीमित रहेगी।
नोडल अधिकारी करेंगे नियमों का पालन सुनिश्चित
निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उनका कार्य वाहनों और साथ आने वाले लोगों की संख्या पर निगरानी रखना होगा। इन अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और संसाधन मुहैया कराए जाएंगे ताकि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
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जमानत राशि और प्रक्रिया पर विशेष ध्यान
विधानसभा चुनाव में जमानत राशि ₹10,000 तय की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होगी, भले ही वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें। यह राशि केवल नकद में या आरबीआई/कोषागार में जमा की जा सकेगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
एक ही चरण में होगा मतदान
दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी, 2025 को होगा। मतगणना 8 फरवरी को होगी। इस बार 1.55 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 83.49 लाख पुरुष और 71.73 लाख महिलाएं शामिल हैं। राज्य में कुल 13,033 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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