India News (इंडिया न्यूज़), St Stephen’s College, दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कॉलेज को ईसाई अल्पसंख्यक कोटा के तहत प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) में 85% और साक्षात्कार में 15% वेटेज देने की अनुमति दी। हालाँकि, कॉलेज अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए CUET स्कोर को 100% वेटेज देगा।
- डीयू ने 30 दिसंबर को दिया आदेश
- हाईकोर्ट ने सितंबर में फैसला दिया था
- कई वकील हुए पेश
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सेंट स्टीफंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कॉलेज की तरफ से डीयू के कार्यकारी परिषद के 30 दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। विश्वविद्यालय ने अल्पसंख्यक कोटा में सीयूईटी स्कोर को 100 वेटेज देने के लिए कहा था।
पहले भी दिया आदेश
कोर्ट को बताया गया कि डीयू का नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि कॉलेज गैर-आरक्षित श्रेणियों के जरिए दाखिले के लिए इंटरव्यू को वेटेज नहीं दे सकते। हालाँकि, न्यायालय ने आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां मामला अभी लंबित है।
यह वकील भी पेश हुए
वरिष्ठ अधिवक्ता ए मारियारपुथम , अधिवक्ता रोमी चाको, प्रशांत कुमार, अंकित शर्मा, सचिन सिंह और अनुराधा अरुथम सेंट स्टीफंस कॉलेज की तरफ से उपस्थित हुए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और वकील मोहिंदर जेएस रूपल और हार्दिक रूपल डीयू की ओर से पेश हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा, केंद्र सरकार के स्थायी वकील (सीजीएससी) अपूर्व कुरुप के साथ-साथ अधिवक्ता ओजस्व पाठक, अपूर्व झा, अखिल हसीजा, शिवांश द्विवेदी और कीर्ति ने सुनवाई में भाग लिया।
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