India News Delhi (इंडिया न्यूज),Delhi-NCR GRAP-4 Implemented: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक रविवार शाम 7 बजे दिल्ली में AQI का स्तर 457 को पार कर गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-4 (GRAP-4) लागू कर दिया गया है। इसमें लगाई गई पाबंदियां सोमवार यानी 18 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी।

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सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगे प्रतिबंध

GRAP-4 में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक शामिल है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश तब जारी किया जब रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। शाम 4 बजे दिल्ली में AQI 441 दर्ज किया गया, जो अगले तीन घंटों में शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया। राजधानी में जहरीली हवा को देखते हुए CAQM को GRAP-IV लागू करना पड़ा।

जानें क्या काम रहेंगे बंद

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने-जाने की अनुमति होगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत मध्यम वाणिज्यिक वाहन (HGV) भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश को छूट दी जाएगी।
  • ग्रेप-III की तरह, सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, मेट्रो, बिजली ट्रांसमिशन या पाइपलाइन और अन्य चालू परियोजनाओं के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी स्कूल भी कक्षा 6वीं से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन मोड का विकल्प चुन सकते हैं
  • नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया जाएगा.
  • केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है.
  • राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज और संस्थान बंद करना तथा ऑड- इवेन योजना लागू करना।
  • पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग कार्यों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • सड़कों की सफाई जैसे झाड़ू लगाना, मलबा हटाना, इमारतों को गिराना, घरों की छतों को जलरोधी बनाना, टाइल्स को काटना, पीसना और लगाना आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

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