India News (इंडिया न्यूज), Delhi News: राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आपराधिक मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर याचिका के आधार पर जारी किया गया है। फिलहाल, यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
जानें पूरा मामला
बताया गया है कि, सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि 5 अक्टूबर 2023 को एक टेलीविजन साक्षात्कार में बांसुरी स्वराज ने उनके खिलाफ अपमानजनक और गलत बयान दिए। इसके बाद सियासी माहैल में हलचल बढ़ गई। इस मुद्दे पर जैन का कहना है कि स्वराज के इस साक्षात्कार से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। आगे, उन्होंने यह भी बताया कि यह साक्षात्कार बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा। इस मामले पर कोर्ट में 20 दिसंबर को दोनों पक्षों की पेशी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कोर्ट से मिला ये आदेश
जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर 2023 को पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्वराज व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश हो सकती हैं। इसी दिन अदालत सत्येंद्र जैन और उनके दो गवाहों के बयान भी दर्ज करेगी। दूसरी तरफ, सत्येंद्र जैन का कहना है कि बांसुरी स्वराज ने जानबूझकर उनके खिलाफ गलत और अपमानजनक बयान दिए, जिससे उनकी साख और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। ऐसे में, जैन ने इसे व्यक्तिगत छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है और इसे लेकर अदालत का रुख किया।
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