India News (इंडिया न्यूज), Amanatullah Khan: दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि, वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पुलिस क्या कर सकती है? आज हम आपको इससे जुड़े कानून के बारे में बताएंगे।

आखिर क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में भगोड़े आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित आरोपी शाबाज खान को गिरफ्तार करने जामिया नगर पहुंची थी, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा। सूत्रों का दावा है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ मकोका का मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

कौन हैं अमानतुल्लाह खान?

आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पिछले हफ़्ते हुए चुनाव में वे लगातार तीसरी बार ओखला सीट से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ़्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी अलग-अलग ठिकानों पर पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी की है।

पुलिस कमिश्नर को भेजा मेल

जानकारी के मुताबिक, इस बीच आप विधायक अमानतुल्लाह ने खुद पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है और मुझे फंसा रही है। वे दिल्ली में ही हैं। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया, “मैं अभी भी अपनी विधानसभा में हूं, कहीं भागा नहीं हूं।” उन्होंने आगे कहा कि “दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, उसे जमानत मिल गई है। उसने कागजात दिखाए, इसलिए पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है।”

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क्या कार्रवाई हो सकती है?

अब सवाल यह है कि अगर अमानतुल्लाह खान नहीं मिलते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर अमानतुल्लाह खान लंबे समय तक पुलिस को चकमा देते हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अगर कोई अपराधी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है या कोर्ट में पेश होने से इनकार कर रहा है तो उसके लिए भी यह नोटिस जारी किया जा सकता है। कोर्ट, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और पब्लिक सेक्टर बैंक समेत 15 अथॉरिटी के आदेश पर यह नोटिस जारी किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस से भागने के मामले में सजा बढ़ाई जा सकती है तो इसका जवाब हां है। लेकिन ये सारे अधिकार कोर्ट के पास हैं कोर्ट किसी भी अपराधी की सजा बढ़ा या घटा सकती है।

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