India News (इंडिया न्यूज),Delhi Pollution News: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के कारण लागू ग्रैप-4 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। इस फैसले के बाद अब स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी। शिक्षा निदेशालय (DOE) ने 4 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी कर दिया है।

स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्देश

दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया। यह फैसला वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए लिया गया है। शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में कहा गया है कि एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करनी होंगी।

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वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद राहत

पिछले महीने 17 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचने के बाद अधिकांश कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई थीं। 18 नवंबर से दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं भी ऑनलाइन संचालित होने लगी थीं। लेकिन हाल ही में AQI में सुधार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि AQI फिर से 400 के पार जाता है, तो ग्रैप-4 को तुरंत लागू किया जाएगा। वहीं, अगर AQI 350 से ऊपर जाता है, तो ग्रैप-3 के उपाय फिर से लागू होंगे।

डीजल वाहनों और ट्रकों पर हटे प्रतिबंध

ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर प्रतिबंध था। साथ ही, वाणिज्यिक ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक थी। लेकिन अब इन प्रतिबंधों को भी हटा लिया गया है। इस फैसले के बाद दिल्ली में सामान्य जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को प्रदूषण पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है।

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