India News (इंडिया न्यूज़), Charges on Aftaab, दिल्ली: साकेत कोर्ट ने अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आज आरोप तय किए। दिल्ली पुलिस ने पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे अब अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद तय किया है।
- दो मामले दर्ज किए गए
- 1 जून से चलेगा मुकदमा
- 6,629 पन्नों की चार्जशीट
पूनावाला ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। मामला के आगे की सुनवाई 1 जून से होगी। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। श्रद्धा वाकर के पिता विकास वाकर ने पिछले महीने के अंत में मांग की कि मामले को तेजी से चलाया जाए ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें और एक महीने के भीतर ऐसा नहीं करने पर भूख हड़ताल करने की धमकी दी थी।
18 मई को की हत्या
शव की मांग को लेकर अदालत ने पहले 9 मई तक श्री वाकर की याचिका को स्थगित कर दिया था। पिछले साल 18 मई को पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा का गला घोंट दिया था। उसने उसके शरीर के टुकड़े कर दिल्ली के अलग-अलग पर फेंक दिया था। उसने महरौली में अपने घर में शरीर के हिस्सों को लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। आफताब 12 नवंबर 2022 से हिरासत में है।
150 से ज्यादा गवाहों की जांच
दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए एक नार्को-एनालिसिस टेस्ट, एक पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए। कथित तौर पर 150 से अधिक गवाहों की जांच की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने उसकी आवाज का नमूना भी लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को सभी समाचार चैनलों को चार्जशीट की सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया था, यह कहते हुए कि नार्को विश्लेषण की रिकॉर्डिंग का प्रसारण मामले को प्रभावित करेगा।
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