India News (इंडिया न्यूज), Delhi Traffic Challan: दिल्ली में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने पुराने वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, विभाग ने जनता को चेतावनी दी है कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को या तो स्क्रैप करवा दें या उन्हें अन्य राज्यों में पंजीकृत करा लें। यदि ऐसे वाहन सड़कों पर पाए गए तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा।
जानें 59 लाख वाहन डी-रजिस्टर्ड
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 59 लाख से अधिक वाहनों को डी-रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इसके बावजूद कई लोग ऐसे वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिकों के पास पार्किंग सुविधा है, तो वाहन को खड़ा रखने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में, लेकिन अगर वही वाहन सड़क पर पाया जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। एक्शन लेते हुए पुलिस टीम वाहन जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है।
क्यों लगाई गई पाबंदी
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में, डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप करा सकते हैं या दूसरे राज्यों में पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने स्क्रैपिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केंद्र भी स्थापित किए हैं।