India News (इंडिया न्यूज़), delhi traffic police : दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस विशेष पहल के तहत करीब 1.80 लाख चालानों के निपटारे की योजना बनाई है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपना चालान डाउनलोड कर अदालत में पहुंचें, क्योंकि कोर्ट परिसर में चालान की प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

इन न्यायालय परिसरों में होगा आयोजन

यह लोक अदालत दिल्ली के सात प्रमुख न्यायालय परिसरों— द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउस एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट में आयोजित की जाएगी। यहां लंबित चालानों का त्वरित समाधान किया जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को अनावश्यक कानूनी झंझट से बचने का अवसर मिलेगा।

Delhi CM Rekha Gupta: 24 से 26 मार्च को होगा दिल्ली का बजट सत्र, CM रेखा गुप्ता बोलीं– ‘एक-एक वादा होगा पूरा’

किन चालानों का होगा निपटारा?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल 30 नवंबर 2024 तक के लंबित चालानों को ही लोक अदालत में निपटाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें मौके पर जारी किए गए चालान और ट्रैफिक पुलिस की नोटिस ब्रांच द्वारा भेजे गए चालान शामिल होंगे। वाहन मालिक ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर जाकर अपने चालान की स्थिति की जांच कर सकते हैं और लोक अदालत में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

चालान/नोटिस की पर्ची डाउनलोड करें

03 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadala पर डाउनलोड करने की सुविधा खुलेगी। अधिकतम 1,80,000 चालान ही निपटाए जाएंगे, इसलिए जल्दी करें।

प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य

कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं होगी। इसलिए चालान निपटाने के लिए प्रिंट आउट साथ लेकर ही जाएं।

सही कोर्ट परिसर और समय पर पहुंचें

चालान में उल्लिखित कोर्ट परिसर और कोर्ट संख्या के अनुसार ही जाएं।

कितने चालानों का निपटारा होगा?

प्रत्येक लोक अदालत बेंच में 1000 चालानों का निपटारा किया जाएगा। 180 कोर्ट बेंचों में कुल 1.80 लाख चालानों का निपटारा होगा। एक निजी वाहन के लिए अधिकतम 07 चालान/नोटिस (05 नोटिस, 02 चालान) और एक व्यवसायिक वाहन के लिए 02 चालान/नोटिस का निपटारा होगा।

समय पर निपटाएं चालान, वरना बढ़ सकती है परेशानी

दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपने चालान निपटा लें। लोक अदालत में निपटाए जाने वाले चालानों की संख्या सीमित होने के कारण, जो लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना चालान डाउनलोड कर अदालत में उपस्थित होना चाहिए। समय पर निपटारा न करने पर आगे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। यह लोक अदालत उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने ट्रैफिक चालानों से छुटकारा पाना चाहते हैं। 8 मार्च को आयोजित इस विशेष अदालत में भाग लेकर लोग बिना किसी जुर्माने या कानूनी परेशानी के अपने चालानों को निपटा सकते हैं।

होली और रमजान को लेकर High Alert पर UP पुलिस, DGP ने दिए सख्त निर्देश