India News (इंडिया न्यूज), GRAP-3 Restrictions: वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को फिर से लागू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 357 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए GRAP-3 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं।
जानिए GRAP -3 के बारे में सब कुछ
बता दें, GRAP-3 के तहत दिल्ली में गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों जैसे बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई, भराई और पाइलिंग पर रोक है। सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग जैसे ओपन ट्रेंच सिस्टम के कार्यों पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा, स्कूलों को कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्र और अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं, साथ ही वाहनों पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारें अब दिल्ली और एनसीआर में नहीं चल सकेंगी। हालांकि, दिव्यांगजन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जानकारी के अनुसार, BS-4 या पुराने मानकों वाले डीजल से संचालित गैर-जरूरी मध्यम मालवाहक गाड़ियों पर भी रोक लगाई दी गई है।
जानें AQI लेवल
GRAP-3 के तहत प्रदूषण के स्तर को चार चरणों में बांट दिया किया गया है। तीसरे चरण में AQI 401 से 450 के बीच और चौथे चरण में AQI 450 से अधिक होने पर स्थिति ‘गंभीर’ मानी जाती है। दूसरी तरफ, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का उद्देश्य वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को नियंत्रित करना है। इससे पहले रविवार को GRAP-3 के प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन प्रदूषण के फिर से बढ़ने के कारण इसे दोबारा लागू करना पड़ा है।