इंडिया न्यूज, दिल्ली न्यूज। High Court order to Delhi Government : अगर आपके घर या संस्थान के आसपास (found around) बीमारी जनित मच्छरों का लारवा (mosquito larvae) मिलता है तो आपको 50 हजार रुपये तक का जुर्माना (50 thousand fine) देना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मच्छरों के प्रजन्न को रोकने के लिए कानून में संशोधन करने के साथ-साथ जुर्माने की राशि को भी 500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने को लेकर भी गंभीरता से काम करने के आदेश दिए हैं।

लारवा मिलने पर मौके पर ही किया जाएगा जुर्माना

बता दें कि यह आदेश देते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच ने कहा है कि मच्छरों का लारवा मिलने पर मौके पर ही मोटा जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

जब लोगों के मन में कड़ी कार्रवाई और भारी भरकम जुर्माना लगने का भय होगा तो वे खुद भी सतर्कता बरतेंगे और अपने आसपास मच्छरों के प्रजन्न को फैलने ही नहीं देंगे।

दोषी पाए जाने पर भरना पड़ सकता है 5 की बजाय 50 हजार तक जुर्माना

इसके अलावा बेंच ने कहा है कि मच्छरों के प्रजन्न और लारवा को बढ़ावा देने में यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो जुर्माने की रकम 5000 तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए।

बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब नई दिल्ली पालिका परिषद (NDMC) ने कहा कि लारवा मिलने पर जुर्माने की मौजूदा राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दोषी पाए जाने पर मौके पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

जुर्माने के भय से मच्छरों के प्रजन्न पर लगेगी रोक

High Court order to Delhi Government-If mosquito larvae are found around impose 50 thousand fine

वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील सत्यकाम ने बेंच को बताया कि मौजूदा जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जबकि नगर निगम ने जुर्माने की रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन मौके पर जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था।

इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र व वकील रजत अनेजा (Advocate Rajat Aneja) ने बेंच को बताया कि मौके पर जुर्माना लगाने के प्रावधान से मच्छरों के प्रजन्न पर रोक में सफलता मिलेगी।

अगली सुनवाई 15 जुलाई को

हाईकोर्ट (High Court) ने दिल्ली सरकार को इन पहलुओं के बारे में विचार करने और अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट पिछले साल तेजी से डेंगू के बढ़े मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इमारतों में जाल की अनिवार्यता पर विचार करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने डीडीए को मच्छरों से बचने के लिए इमारतों में अनिवार्य रूप से जाल लगाने के बारे में विचार करने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बेंच ने एक वकील के सुझाव पर डीडीए को यह निर्देश दिया है। वकील ने इस बारे में कुछ दस्तावेज भी पेश किए। इन दस्तावेजों को डीडीए को भी मुहैया कराया गया है।

कहां पनपता है डेंगू का मच्छर

High Court order to Delhi Government-If mosquito larvae are found around impose 50 thousand fine

बता दें कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और वहीं पर अपने लारवा को भी जन्म देता है। इस मच्छर का नाम एडीज इजिप्टी मच्छर है। यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। एडीज इजिप्टी मच्छर रात में काटने के बजाय दिन में काटते हैं। ऐसे में रात से ज्यादा सुबह इन मच्छरों से बचना आवश्यक है।

यह मच्छर ज्यादा पुराने पानी में नहीं बल्कि तीन-चार दिन तक एक स्थान पर रखे पानी में भी पनप सकता है। वहीं ये बीमारी जुलाई से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा फैलती है।

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