India News(इंडिया न्यूज),MCD Tax News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें संपत्ति कर माफी की बात कही जा रही थी। निगम ने शुक्रवार (28 फरवरी) को एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि संपत्ति कर का भुगतान सभी संपत्ति मालिकों और निवासियों के लिए अनिवार्य है। MCD ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को गलत बताते हुए नागरिकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की।
कर भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025
MCD ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर ढांचा फरवरी 2024 में ही तय किया जा चुका था, जबकि 2025-26 के लिए कर दरें 13 फरवरी 2025 को निर्धारित की गईं। निगम ने कहा कि उसकी कुल आय का एक-चौथाई हिस्सा संपत्ति कर से आता है, जिससे शहर की आधारभूत सुविधाओं का विकास और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है। बकाया कर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण नगर निगम ने नागरिकों से 31 मार्च 2025 तक कर जमा करने का आग्रह किया, ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और दंड से बचा जा सके।
MCD हाउस बैठक में हुआ हंगामा
इस सप्ताह मंगलवार को MCD हाउस की बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तीखी बहस देखने को मिली। AAP ने बैठक में दो अहम प्रस्ताव पेश किए – पहला बड़े पैमाने पर संपत्ति कर माफी और दूसरा ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण का। बैठक के बाद AAP के मेयर महेश कुमार खिंची ने दावा किया कि हाउस ने अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि 70 से अधिक AAP पार्षद बैठक में मौजूद थे, जिससे कोरम पूरा हुआ। हालांकि, BJP ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्ताव बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए पारित किए गए। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर बैठक की कार्यवाही को अवैध घोषित करने की मांग की। इसके साथ ही, BJP ने मेयर के दावे को निराधार करार दिया।
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