इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।

Now election campaign can be done till 10 pm : कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के दौरान पदयात्रा का इजाजत दे दी है। इसके साथ ही अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा।

चुनाव संबंधी नियमों की समीक्षा के बाद आयोग ने लिया फैसला (Now election campaign can be done till 10 pm)

आयोग ने शनिवार को चुनाव संबंधी तैयारियों और नियम कायदों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि, आयोग का यह फैसला गोवा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की सीटों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और प्रचार अभियान शनिवार शाम को थम गया है।

कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन (Now election campaign can be done till 10 pm)

आयोग के प्रवक्ता अनुज चंडक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। अब उम्मीदवार व पार्टियां सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल और अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

चुनाव से जुड़ी अन्य शर्तों का करना होगा पालन (Now election campaign can be done till 10 pm)

इसके अलावा राजनीतिक दल किसी भी मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता की 50 फीसदी संख्या और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रैली और जनसभा कर सकेंगे। पदयात्रा स्वीकृत लोगों की संख्या के साथ निकाली जा सकती है। इसके लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी और चुनाव से जुड़ी अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा।

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