India News(इंडिया न्यूज),Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह जुर्माना लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर लगाया है। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी चेतावनी दी है कि राहुल गांधी हर हाल में 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश हों। अगर वह इस तारीख को पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने वर्ष 2022 में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत परिवाद दायर किया था। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशनभोगी’ कहा था।
सिरसा में किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी, सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना
जानें पूरा मामला?
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने बताया कि यह बयान समाज में वैमनस्य और नफरत फैलाने की नीयत से दिया गया था। साथ ही प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों के बीच पहले से तैयार पर्चे भी बांटे गए थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने बयान और गवाहों के साक्ष्य को गंभीरता से लिया। निगरानी कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी भेज दिया था।
कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि राहुल गांधी का बयान समाज में वैमनस्य और नफरत फैलाने वाला है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने एक अक्टूबर 2023 को एमपी/एमएलए के स्पेशल एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी।
राहुल गांधी क्यों नहीं हुए पेश?
5 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में एक आवेदन (एप्लीकेशन) दाखिल किया, जिसमें उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से पेश न हो पाने का कारण बताया। राहुल गांधी की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया कि वह वर्तमान में संसद में विपक्ष के नेता हैं। आज (5 मार्च) उनका एक विदेशी गणमान्य से मिलने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्तता के कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके। वह कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
लखनऊ कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है और अगली सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल 2025 तय की है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर इस तारीख को भी राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।