India News (इंडिया न्यूज़),Delhi News:दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने निर्णय को सुरक्षित रखा है।बता दें कि पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज किया है। पूजा पर सिविल सर्विस परीक्षा में धोखाधड़ी करने, OBC एवं दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए गैरकानूनी दावे करने का आरोप है।

IAS के लिए चुनी गई थीं

आपको बता दें कि पूजा खेडकर 2023 बैच की पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें upasc परीक्षा में 822वीं रैंकिंग आई थी. इसके बाद वह IAS के लिए चुनी गई थीं। IAS रैंकिंग के लिए उन्होंने दिव्यांगता और OBC सर्टिफिकेट दिया था। जिसपर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर परीक्षा दी थी।

उम्मीदवारी रद्द कर दी थी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवादों के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें प्रशासनिक सेवा से हटा दिया था। वहीं, जुलाई के महीने में UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। साथ ही उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया गया था। उन्होंने 2020-21 में पूजा दिलीपराव खेडकर के नाम से परीक्षा दी थी। 2021-22 में उन्होंने OBC और दिव्यांग कोटे में परीक्षा दी तब उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के नाम पर परीक्षा दी थी।

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