India News(इंडिया न्यूज़),Satyendar Jain Case: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कथित सह आरोपी अंकुश जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अंकुश जैन ने जमानत की शर्तों में बदलाव की अपील

अंकुश जैन ने अदालत से जमानत की शर्तों में बदलाव की अपील की है ताकि उन्हें बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति मिल सके। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अंकुश जैन के वकील ने दलील दी कि इसी तरह की राहत वैभव जैन को पहले ही मिल चुकी है, लिहाजा उनके मुवक्किल को भी जमानत की शर्तों में ढील दी जाए। गौरतलब है कि अदालत ने अंकुश जैन की जमानत मंजूर करते हुए कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें बिना अनुमति दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने पर रोक, गवाहों से संपर्क करने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्तें शामिल थीं।

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इससे पहले इस बात पर मिली थी राहत

इससे पहले हाईकोर्ट ने वैभव जैन को पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगाने की शर्तों के साथ राहत दी थी। उनके लिए भी यह स्पष्ट किया गया था कि वे किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों से संपर्क करेंगे। ईडी ने 27 जुलाई 2022 को इस मामले में छह लोगों और चार कंपनियों को आरोपी बनाया था। चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन और अजित कुमार जैन के नाम दर्ज हैं। वहीं, आरोपी कंपनियों में मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

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