India News (इंडिया न्यूज),Satyendra Jain News: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वजह यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की इजाजत दे दी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में केस चलाने की इजाजत मांगी थी।

जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली सामग्री के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन (60) के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसलिए कोर्ट में केस चलाने की मांग की गई है।

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तीन साल पहले हुए थे अरेस्ट

जांच एजेंसियों ने हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया था, तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली समेत कुछ अन्य मंत्रालय भी थे। जैन फिलहाल जमानत पर हैं। ईडी ने आप नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

217 फीसदी ज्यादा संपत्ति मिली

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि कथित संपत्ति की कीमत 1.47 करोड़ रुपये है, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 217 फीसदी ज्यादा थी।

फर्जी कंपनियों से 4.8 करोड़ रुपए मिले

ईडी ने पहले कहा था कि जांच में पाया गया कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक सरकारी कर्मचारी थे और 4 कंपनियों (जिनका स्वामित्व और नियंत्रण उनके पास था) को फर्जी कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए की हाउसिंग एंट्री (हवाला मनी) मिली थी। बदले में हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी ट्रांसफर की गई।

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