India News (इंडिया न्यूज),Saurabh Bharadwaj News: दिल्ली में हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा एक आदेश लागू किया गया था, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों, विशेषकर हिंदू श्रद्धालुओं में गहरा आक्रोश उत्पन्न हो गया था। पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लागू की थी, जिसके चलते रामलीला और पूजा-अर्चना के आयोजन पर संकट खड़ा हो गया था। यह आदेश 30 सितंबर को जारी किया गया था, और इसके बाद से दिल्ली में धार्मिक आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी।
दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कालकाजी मंदिर के पुजारी ने याचिका दायर की, जिसमें पुलिस के आदेश को चुनौती दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस का आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है। उन्होंने यह भी कहा कि रामलीला और नवरात्र के धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक नहीं होगी। सौरभ भारद्वाज ने श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्र के पहले दिन की शुभकामनाएं दीं और पुलिस के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। इस घटनाक्रम ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली।