India News(इंडिया न्यूज),Shehla Rashid News: जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद को देशद्रोह मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2019 के देशद्रोह मामले में शेहला राशिद के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शेहला राशिद के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दे दी।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।

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स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था एलजी का आदेश

आवेदन के अनुसार, एलजी का आदेश स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया है। आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली के राज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयू) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कृत्यों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। उन पर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था।

शेहला रशीद ने सेना पर क्या आरोप लगाया?

शेहला रशीद पर 18 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर और सेना को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर करने का आरोप था। शेहला ने भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था।

सेना ने शेहला राशिद के आरोपों को नकार दिया था

सेना ने शेहला राशिद के आरोपों को नकारते हुए उन्हें झूठा बताया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 153, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया था।

शेहला राशिद पहले भी दे चुकी हैं विवादित बयान

फरवरी 2019 में शेहला राशिद ने देहरादून में कश्मीरी छात्रों को बंधक बनाए जाने को लेकर कथित तौर पर झूठा बयान दिया था। इस बयान को लेकर देहरादून पुलिस ने जेएनयू की पूर्व नेता शेहला राशिद के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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