India News (इंडिया न्यूज),Shikhar Dhawan Case: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी को उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट बेचने से रोक दिया है। यह मामला शिखर धवन और कंपनी के बीच हुए एक एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से जुड़ा है, जो विवाद का कारण बना।
क्या है पूरा मामला ?
शिखर धवन ने अपनी याचिका में दावा किया कि नवंबर 2024 में समझौता समाप्त होने के बावजूद कंपनी उनकी तस्वीरों और ब्रांड वैल्यू का अवैध रूप से उपयोग कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि कंपनी ने समझौते की अवधि के दौरान भी 30 लाख 24 हज़ार रुपये का भुगतान नहीं किया। शिखर धवन की ओर से पेश वकील ने अदालत से मांग की कि कंपनी को तुरंत धवन की तस्वीरें अपने उत्पादों, सोशल मीडिया और वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की जाए और एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाए।
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जानिए मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए धवन को अंतरिम राहत दी। अदालत ने डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक वह अपने उत्पादों या प्रचार सामग्री में शिखर धवन की तस्वीरों का उपयोग न करे। साथ ही, कोर्ट ने कंपनी से याचिका पर जवाब दाखिल करने को भी कहा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एंडोर्समेंट एग्रीमेंट के तहत तीन महीने बाद ही दोनों पक्षों के बीच मतभेद पैदा हो गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी।
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